शाहीन बाग अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, HC जाने का निर्देश

शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सीपीआईएम की याचिका की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है|

Update: 2022-05-09 11:01 GMT

राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अवैध निर्माणों और अतिक्रमण पर एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सीपीआईएम की याचिका की ओर से दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की राहत के लिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल यहां क्यों आए हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था।

बता दें कि दिल्ली (Delhi) के शाहीन बाग के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा था लेकिन बुलडोजर के सामने वहां की जनता ने बैठ कर प्रदर्शन किया, जिसके कारण अतिक्रमण को हटाने का कार्य शुरू नहीं हो पाया। दिल्ली में एमसीडी अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चला रही है और ये अभियान 13 मई तक चलेगा। विरोध कर रहीं महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। AAP विधायक अमानतुल्लाह खान भी प्रदर्शन में पहुंचे।

वहीं बुलडोजर कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में पहुंच गया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि 'जब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का मामला पहले से कोर्ट में है, तो फिर शाहीन बाग में बुलडोजर क्यों पहुंचा। नगर निकाय के बुलडोजर इलाके से चले जाने के बाद शाहीन बाग में अतिक्रमण विरोधी अभियान थम गया। डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) ईशा पांडे ने कहा है कि 'उन्होंने अपना अभियान पूरा कर लिया है और चले गए हैं।'

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