नवजोत सिंह सिद्धू को फिर झटका, SC का सरेंडर से राहत की अर्जी पर तत्काल सुनवाई से इनकार

सिद्धू ने सरेंडर से राहत की अर्जी दायर कर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है।

Update: 2022-05-20 09:49 GMT

पंजाब से कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भी बड़ा झटका दिया है। सिद्धू ने सरेंडर से राहत की अर्जी दायर कर तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। इस मामले में सिद्धू को 20 मई को पटियाला कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम का हवाला देते हुए इसके लिए समय मांगा जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए बेंच की ओर से कहा गया है कि इसको चीफ जस्टिस की बेंच के सामने रखा जाए। चीफ जस्टिस के पास सिद्धू के वकील ने इसपर तुरंत सुनवाई की मांग की है लेकिन चीफ जस्टिस एनवी रमना ने इसकी इजाजत नहीं दी। सीजेआई और कहा कि वह रजिस्ट्री के पास जाकर पहले याचिका दें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुवार को 1 साल की सजा सुनाई थी। इसके लिए उनको शुक्रवार को पंजाब पुलिस के सामने पटियाला में सरेंडर करना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवजोत सिद्धू के दोस्त मनसिमरत सिंह ने कहा कि सिद्धू के लीवर में प्रॉब्लम हैं।

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