दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
हाल ही में ताहिर हुसैन पर यूएपीए के तहत केस भी दर्ज हुआ है.
दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी आम आम आदमी पार्टी के निष्कासित निगम पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका कड़कड़डूमा कोर्ट ने खारिज कर दी है. ताहिर हुसैन को दिल्ली के चांद बाग हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. हाल ही में ताहिर हुसैन पर यूएपीए के तहत केस भी दर्ज हुआ है.
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था. ताहिर हुसैन के घर की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम मिले थे.
ताहिर हुसैन पर आरोप है कि उसके घर से भी पत्थरबाजी की गई थी. इतना ही नहीं सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ उपद्रवी तत्व एक मकान की छत से पत्थर और पेट्रोल बम नीचे बरसा रहे थे. पुलिस ने इस मकान को बाद में सील कर दिया था. ताहिर हुसैन का नाम इस हिंसा में आया था.
क्या है पूरा केस?
दरअसल उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी महीने में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हिंसा भड़क गई थी. मौजपुर, जाफराबाद, चांदबाग और करावलनगर हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके थे. ताहिर हुसैन पर हिंसा भड़काने का आरोप है.
ताहिर हुसैन पर हत्या का भी है आरोप
दिल्ली हिंसा में ही मारे गए इंटेलिजेंस कर्मचारी अंकित शर्मा के परिजनों ने कथित तौर पर ताहिर पर हत्या का भी आरोप लगाया था. ताहिर पर यह भी आरोप लग रहा है कि 25 फरवरी को उनके चांदबाग स्थित घर की छत से उपद्रवियों ने लोगों पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके. ताहिर हुसैन इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं.