दिल्ली में स्कूल, सिनेमा और जिम बंद, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे सिर्फ 20 लोग, जानिए क्या पाबंदियां और किस पर मिलेगी छूट
दिल्ली में लॉकडाउन में क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
नई दिल्ली में ओमिक्रॉन वैरिएंट के बढ़ते केसों के चलते राज्य सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही मेट्रो में 50 फीसदी लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत तमाम शिक्षण केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया गया है। शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं होगी। गैर-जरूरी सामान की दुकानें ऑड ईवन के नियम से खुलेंगी। ऐसी ही तमाम बंदिशें दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने लागू की हैं। आइए जानते हैं, दिल्ली में ओमिक्रॉन के खतरे के चलते किन चीजों पर लगी है रोक और किन कामों की होगी परमिशन…
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
– वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा।
– ऑड ईवन के तहत गैर-जरूरी दुकानें और मॉल खुलेंगे। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक होगी।
– निर्माण कार्य चालू रहेंगे और इंडस्ट्री खुली रहेगी।
– रेस्तरां, दिल्ली मेट्रो और बार में 50 फीसदी लोगों को ही अनुमति।
– बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
– सलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे।
– स्पा, जिम, योग केंद्र और एंटरेटनमेंट पार्क बंद होंगे।
– दिल्ली मेट्रो में सिर्फ आधी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकेंगे लोग। खड़े होकर ट्रैवलिंग की परमिशन नहीं होगी।
– दूसरे राज्यों में जाने वाली बसों में सिर्फ 50 फीसदी यात्री ही सफर करेंगे।
– ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में दो सवारियों को ही बैठने की अनुमति।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। हालांकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं का आयोजन जारी रहेगा।
– पब्लिक पार्क खुले रहेंगे।
– शादी और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी।
– सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर लगेगी रोक।
– स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद होंगे।
– निजी दफ्तरों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही काम करने की अनुमति मिलेगी।