Wrestler Protest: सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई की बंद, कहा- FIR दर्ज हो चुकी है अब निचली अदालत जाइए
SC ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए?
Wrestler Protest : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार रात पुलिस के साथ हाथापाई के बाद पहलवानों द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस याचिका का उद्देश्य बृजभूषण शरण के खिलाफ FIR दर्ज कराना था. अब एफआईआर दर्ज हो गई है. ऐसे में हम याचिका बंद कर रहे हैं. इसके साथ ही सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, याचिकाकर्ताओं न्यायिक मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट के पास और राहत के लिए जाने के लिए स्वतंत्र हैं.
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि अब तक सभी पीड़िताओं के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए? इतना ही नहीं कोर्ट ने पूछा कि कब इनके बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने रेसलर्स बनाम डब्ल्यूएफआई मामले में याचिका की सुनवाई यह जानने के बाद पूरी की कि मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान की गई थी। सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अदालत की निगरानी में जांच के याचिकाकर्ता के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रात को एक राजनीतिक पार्टी के दो नेता बेड आदि लेकर पहुंचे थे.जिसे रोकने की कोशिश की गई. इसी चक्कर में धक्कामुक्की हुई. हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे, कोई पुलिसवाला शराब नहीं पिए था.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निगरानी रिटायर्ड जज से कराने की मांग को खारिज किया है और कहा, अगर कोई शिकायत है तो निचली अदालत जा सकते हैं. पीड़ित हाईकोर्ट भी जा सकते हैं.