पकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिल सकती है आजीवन कारावास की सजा, साइबर मामले में आरोप तय

पकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई है। पकिस्तान की अदालत ने इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर साइफर मामले और गोपनीयता कानून के उल्लंघन मामले में आरोप तय कर दिए हैं।

Update: 2023-10-24 08:56 GMT

पकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई है। पकिस्तान की अदालत ने इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर साइफर मामले और गोपनीयता कानून के उल्लंघन मामले में आरोप तय कर दिए हैं।

पाकिस्तान में इमरान के लिए अदालतों से एक आफत और एक राहत की खबर आई है। पाकिस्तान की विशेष अदालत ने साइफर मामले और गोपनीयता कानून के उल्लंघन को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर आरोप तय किए। इमरान खान को अब मौत की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो वह अगले साल जनवरी में होने वाला संसदीय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। खान और उनके करीबी सहयोगी शाह महमूद कुरेशी पर इस सप्ताह मुकदमा चलेगा। इमरान खान के वकील उमैर नियाजी के अनुसार, इस आरोप में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है।

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9 मई हिंसा मामले में मिली राहत

वहीं, पाक सुप्रीम कोर्ट से इमरान को राहत मिली है। पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने उन नागरिकों के खिलाफ सैन्य अदालतों में सुनवाई को सोमवार को 'अमान्य' घोषित कर दिया, जिन्हें नौ मई के हिंसक प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे सामान्य अदालतों में उनकी सनवाई करें। न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में आदेश दिया कि सेना अधिनियम के तहत गिरफ्तार 102 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक अदालत में मुकदमा चलाया जाए।

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