बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ भोपाल में दर्ज चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है. निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक के बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.
दरअसल, भोपाल के एमपीनगर इलाके में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर 2018 में नेशनल हेराल्ड मुद्दे पर संबित पात्रा ने सड़क पर प्रेस कांफ्रेंस की थी. इसके बाद कांग्रेस ने इस पर एमपी थाने में ही उन पर मामला दर्ज कराया था जिसके बाद उन्हें भोपाल जिला अदालत ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी पाया था.
हालांकि इस मामले में पुलिस ने पात्रा को आरोपी नहीं बनाया था. इसके ख़िलाफ सामाजिक कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा कोर्ट चले गए. उन्होंने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था. कोर्ट ने उस पर सुनवाई कर पुलिस को फटकार लगाई. साथ ही संबित पात्रा को गिरफ़्तार नहीं करने पर जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया था. इसके बाद भोपाल जिला अदालत ने संबित पात्रा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. अदालत की कार्रवाई को संबित पात्रा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसी मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.