लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, जानें राकेश टिकैत क्या बोले?

Update: 2022-02-15 11:48 GMT

लखीमपुर के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मंगलवार की दोपहर जेल से बाहर आ गया। हाईकोर्ट से जमानत के बाद जिला जज की अदालत से उसकी रिहाई का आदेश मंगलवार सुबह जेल पहुंचा। इसके बाद कागजी कार्यवाही पूरी कर आशीष को रिहा कर दिया गया। आशीष को मुख्य गेट की जगह पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला गया। इसके पीछे सुरक्षा को कारण बताया गया। इस दौरान मीडिया ने उनसे बात भी करने की कोशिश की लेकिन वह कार में बैठकर निकल गए।

इससे पहले हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद सोमवार को जिला जज की कोर्ट में जमानतनामे दाखिल किए गए थे। जिला जज मुकेश मिश्रा ने दो जमानतदारों और उनके द्वारा जमानत में लगाई गई सम्पत्ति का सत्यापन कराने के लिये संबंधित थानाध्यक्ष और तहसीलदार को आदेश दिया था। 

राकेश टिकैत ने भाजपा पर साधा निशाना

वहीं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आशीष मिश्र की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। टिकैत ने विधानसभा चुनावों के बीच भाजपा पर निशाना भी साधा है।

एसकेएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा

कहा कि हिंसा में चार किसान समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। लखीमपुर खीरी प्रकरण को पूरे देश ने देखा। इस जघन्य अपराध को करने के बाद भी आशीष मिश्र को तीन महीने के भीतर जमानत मिल गई। टिकैत ने कहा कि हर कोई इसे देख रहा है। वह आज जेल से बाहर निकलेगा और एसकेएम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ की हुई थी मौत

तीन अक्तूबर को हुए तिकुनिया कांड में चार किसान, एक पत्रकार, एक ड्राइवर और दो भाजपा कार्यकर्ता मारे गए थे। चार किसानों समेत एक पत्रकार की मौत में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के पुत्र आशीष मिश्र उर्फ मोनू समेत 14 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। इसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही है। इस मामले आशीष मिश्र 10 अक्तूबर से जिला जेल ने बंद हैं।

जिला जज की अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जमानत के लिए उच्च न्यायालय लखनऊ में अर्जी दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दस फरवरी को जमानत अर्जी मंजूर करते हुए जमानत आदेश जारी कर दिया था।

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