लखीमपुर मामले में SC की योगी सरकार को फटकार, 302 का केस है तो आरोपियों को गिरफ्तार न कर क्या संदेश दे रहे ?

चीफ जस्टिस ने पूछा आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्यतया क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना!

Update: 2021-10-08 08:08 GMT

Lakhimpur Kheri Incident Case Updates: लखीमपुर खीरी कांड मामले पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से अबतक हुई चीजों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी. दूसरी तरफ आशीष मिश्रा आज पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुआ है.

चीफ जस्टिस ने जताई नाराजगी

चीफ जस्टिस ने पूछा आखिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? 302 के मामले में पुलिस सामान्यतया क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना! अभियुक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए! 

यूपी सरकार की ओर से केस में हरीश साल्वे पेश हुए हैं. CJI ने यूपी सरकार पर सवाल उठाए और पूछा किहत्या के मामले में आरोपी से अलग व्यवहार क्यों हो रहा है ? ये बेंच की राय है. सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा, 'आपने नोटिस जारी किया था.' इस पर सीजेआई ने कहा, 'हमने नोटिस जारी नहीं किया था.हमने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी' इस पर साल्वे ने कहा कि सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.

साल्वे ने कहा - कल सुबह तक पेश होगा आशीष मिश्रा

CJI ने कहा कि मुख्य आरोपी के खिलाफ बेहद गंभीर मामला है. साल्वे ने कहा कि हमने उसको फिर से नोटिस जारी कर कल 11 बजे पेश होने को कहा है. अगर वो पेश नहीं होता है तो कानून अपना काम करेगा. उन्‍होंने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई बुलेट के चोट नही है, इसलिए आरोपी को नोटिस दिया गया.  

साल्वे ने कहा कि अभियुक्त आशीष मिश्रा को नोटिस भेजा गया है वो आज आने वाला था. लेकिन उसने कल सुबह तक का टाइम मांगा है. हमने उसे कल शनिवार सुबह 11 बजे तक की मोहलत दी है. सीजेआई ने पूछा कि जिम्मेदार सरकार और प्रशासन इतने गंभीर आरोपों पर अलग बर्ताव क्यों किया जा रहा है?

CJI ने कहा, 'हम जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस देखना चाहते हैं.सभी मामलों के आरोपियों के साथ एक तरह का ही व्यवहार होना चाहिए. अभियुक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए.मामले की गंभीरता को देखते हुए हम फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं.सीबीआई जांच भी कोई सटीक उपाय नहीं है,आप जानते हैं कि क्‍यों? इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी चैनल की रिपोर्टिंग पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये जिम्मेदार मीडिया को नही करना चाहिए.बोलने की आजादी का फायदा नहीं उठाना चाहिए.कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करते है लेकिन इस तरह की रिपोर्टिंग नही होनी चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्‍य सरकार को कदम उठाने होंगे.

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