इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को 37 साल पुराने इस में किया बरी, पढ़िए पूरी खबर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को 37 साल पुराने एक केस में बरी कर दिया है। पढ़िए पूरी खबर...

Update: 2023-11-20 10:39 GMT

पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस केस में हुए बरी

Prayagraj: बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से सामने आ रही है जहां हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के माफिया कहे जाने वाले पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बड़ी राहत दी है। एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 37 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह से जुड़े 37 साल पुराने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि यह फैसला चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन बेंच ने सुनाया है।

13 लोगों को बनाया गया था आरोपी

आपको बता दें कि चंदौली जिले में 37 साल पहले एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या हो गई थी। इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। वहीं अब इलाहाबाद होईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बरी कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इसी मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने चार आरोपियों देवेंद्र सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और पंचम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। बता दें कि एक ही परिवार के सात लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में इन्हीं चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।

चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

साल 1986 में एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2018 में ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद यूपी सरकार और पीड़ित पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 9 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज फैसला आया है। हाईकोर्ट ने पूर्व एमएलसी सहित 9 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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