घोसी चुनाव से पहले अतुल राय को हाईकोर्ट से मिली राहत, गैंगस्टर मामले में मिल गई जमानत
घोसी में होने वाले उपचुनाव से पहले बीएसपी सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है।
घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। 11 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अतुल राय के खिलाफ 24 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें 12 मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं, बाकी मुकदमों में वह बरी हो चुके हैं। 2019 में चुनाव के दौरान ही उनके ऊपर बलिया की छात्रा ने शारीरिक शोषण समेत कई आरोप लगाए थे। जिसके बाद वो फरार हो गए थे। चुनाव जीतने के बाद अतुल राय ने सरेंडर कर दिया था। तभी से वह जेल में हैं।
उपचुनाव से पहले मिली जमानत
इस मामले में चुनाव जीतने के बाद 22 जून 2019 को अतुल राय को जेल भेज दिया गया था। छात्रा से रेप मामले में अतुल राय पहले ही बरी हो चुके हैं। हालांकि, इसी केस के आधार पर अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। अतुल राय को अब ऐसे वक्त पर जमानत मिली है जब घोसी विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अतुल राय की जमानत से किस पार्टी को फायदा मिलेगा।
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