घर पहुंचने में 10 मिनट की हुई देरी तो पति ने फोन पर दिया तलाक
महिला का आरोप है कि घर पहुंचने में उसे दस मिनट की देरी हो गई, जिससे गुस्साए उसके पति ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।
एटा : तत्काल तीन तलाक से जुड़े बिल पर सियासी गतिरोध के बाद भले ही केंद्र सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए मंजूरी दे दी हो, लेकिन इससे संबंधित मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के एटा में सामने आया है। महिला का आरोप है कि घर पहुंचने में उसे दस मिनट की देरी हो गई, जिससे गुस्साए उसके पति ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया।
महिला ने बताया कि उसकी दादी बीमार है। वह उन्हें देखने के लिए अपने मायके गई थी। उसने जाने से पहले अपने पति से इजाजत ली। उस वक्त पति ने उससे वापस आने का समय पूछा। महिला ने बताया कि उसने पति से कहा कि वह आधे घंटे में वापस आ जाएगी, लेकिन उसे दस मिनट लेट हो गया। वह निकलने ही वाली थी कि उसके पति ने भाई के मोबाइल पर फोन करके उसे तीन बार तलाक बोल दिया।
महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके ससुरालवाले दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे पीटते थे। यहां तक कि उसे गर्भावस्था में भी पीटा गया, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उनके मायकेवाले बहुत गरीब हैं, इसलिए उसकी शादी में दहेज नहीं दे पाए थे। इस बात के लिए उसे ससुराल में ताने दिए जाते थे। महिला ने सरकार से मदद मांगी है। उसने कहा कि अगर उसकी मदद नहीं की गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। एटा के अलीगंज थाना इंचार्ज अजय भदौरिया ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुताबिक, तुरंत तीन तलाक में एफआईआर तभी होगी, जब पीड़ित पत्नी या उनका खून का कोई रिश्तेदार केस दर्ज कराएगा। तत्काल तीन तलाक गैर जमानती अपराध रहेगा लेकिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल सकेगी। तीन तलाक देने को आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। तीन तलाक देने पर पति को तीन साल तक की जेल हो सकती है।