Gorakhnath Mandir Attack: गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा

Gorakhnath Temple Attack: गोरखनाथ मंदिर में पिछले साल सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा को सजा का ऐलान कर दिया गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है।

Update: 2023-01-31 07:00 GMT

Gorakhnath Mandir Attack: गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Mandir) में पिछले साल 4 अप्रैल 2022 को सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा (Ahmed Murtaza Abbasi) को सजा का ऐलान कर दिया गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने दोषी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को देश के खिलाफ जंग छेड़ने और पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले का दोषी पाया था। इसी के तहत मुर्तजा पर यूएपीए (UAPA) लगाई गई थी। उसके खिलाफ चल रहे मामले में नौ महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है। दोषी अहमद मुर्तजा के खिलाफ गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल 2022 को मामला दर्ज किया गया था, फिर इस मामले में एटीएस (ATS) ने जांच कर चार्जशीट दायर की थी।

एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा का एलान किया था। इस मामले एनआईए को पता चला कि गोरखनाथ मंदिर का हमलावर नेपाल भी गया था। इसके साथ पुलिस ने उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए थे।

गौरतलब है कि दोषी अहमद मुर्तजा अब्बास ने गोरखनाथ पीठ में हथियार लहराया था, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया था। मुर्तजा ने इस दौरान पुलिसवालों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। इतना ही नहीं उसने मंदिर के पास लोगों को हथियार से डराने की कोशिश भी की थी। अहमद मुर्तजा ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में तैनात उत्तर प्रदेश पीएसी (Provincial Armed Constabulary) के जवानों पर हमला किया था हालांकि, दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को कुछ देर पीछा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी केमिकल इंजीनियर है।

वहीं, दोषी अहमद मुर्तजा अब्बास को सजा के ऐलान के बाद एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने कहा कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई थी। उन्होंने कहा कि दोषी मुर्जता पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी।

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