Gorakhpur News: कोरोना को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किया निर्देश, अस्पताल, मॉल, स्कूल-कॉलेजों में नो मास्क नो एंट्री
डीएम ने सभी स्कूल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि, स्कूल प्रशासन बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए मास्क पहनने को प्रेरित करे।
कई प्रदेशों में कोविड-19 के केसेज में वृद्धि के साथ-साथ प्रदेश के भी कई जिलों में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें जनपद-गोरखपुर भी सम्मिलित है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5. उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से कोविड सैम्पलिंग, सर्विलांस तथा संवेदीकरण गतिविधियां, रेपिड रेस्पांस टीम की क्रियाशीलता, चिकित्सालयों, हवाई अड्डों आदि पर समुचित व्यवस्थायें सहित निम्न सावधानियां एवं कोविंड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाना नितांत आवश्यक है।
समस्त सरकारी / गैर सरकारी कार्यालयों हेतु दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
कार्यालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए।
* कार्यालयों में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। कार्यालयों में साफ-सफाई सुदृढ़ रखी जाए। साथ ही नियमित रूप से सेनेटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
*बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर कार्यालयों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
* दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
* सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर घर पर ही क्वारंटीन रहने एवं अनिवार्य रूप से
*कोविड जांच कराने हेतु निर्देशित किया जाए। • कोविड जांच रिपोर्ट निगेटिव होने पर कार्य की अनुमति दें।
स्कूल / कालेज हेतु दिशा-निर्देश
* स्कूल / कालेजों में बच्चों / विद्यार्थियों / शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने हेतु निर्देशित करें।
*कक्षा में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए।
*स्कूलों / कालेजों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए। • स्कूल / कालेजों में हाथ धोने के साबुन एवं पानी अथवा हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्यित की जाए।
*दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
* यदि किसी बच्चे को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या हो तो उन्हें स्कूल / कालेज न भेजा जाए तथा चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर उपचार प्रदान करें।
चिकित्सालयों हेतु दिशा-निर्देश
*सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5 उoप्रo शासन द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से कोविड सैम्पलिंग, सर्विलांस तथा संवेदीकरण गतिविधियां, रेपिड रेस्पांस टीम की क्रियाशीलता, चिकित्सालयों, हवाई अड्डों आदि पर कोविड जांच की कार्यवाही कराये जाने संबंधी निर्देशों का पालन
*चिकित्सालयों में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन कराया जाए। मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
*साफ-सफाई सुदृढ़ रखी जाए।
*बिना मास्क (नो मास्क, नो इण्ट्री) इण्ट्री न दी जाए। प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था की जाए।
*दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए। फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।
*पर्चा काउण्टर / जांच काउण्टर / दवा वितरण काउण्टर पर कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।
*लक्षणयुक्त मरीजों की कोविड जांच करायी जाए।
*जनमानस को कोविड-19 से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार सामग्री के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाए। आक्सीजन सिलेण्डर / आक्सीजन प्लांट सुदृढ एवं क्रियाशील रखा जाए।
व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए
कोविड-19 के प्रबंधन तथा कोविंड जांच हेतु जनसमुदाय को जागरूक किये जाने के उद्देश्य से नगर निगम, समस्त नगर पंचायत जिला पंचायत राज विभाग, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त थानाध्यक्ष, समस्त क्षेत्राधिकारी एवं समस्त उपजिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न चौराहों पर स्थापित पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनसमुदाय को जागरूक तथा कोविड जांच कराये जाने के प्रति प्रेरित करें।
सिनेमा हाल / मॉल हेतु दिशा-निर्देश
* मॉल / मल्टीप्लेक्स / सिनेमा हाल में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित की जाए। मास्क की अनिवार्यता सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए।
*प्रवेश द्वारों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर थर्मल स्केनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
*ग्राहक खरीदारी करते हुए मास्क एवं दस्ताने पहने। एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए।
रेलवे स्टेशन / बस स्टेशन / एयरपोर्ट हेतु दिशा-निर्देश
*रेलवे स्टेशन / बस स्टेशन / एयरपोर्ट आदि स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, थर्मल स्केनिंग, जांच आदि की सुविधा सुनिश्चित की जाए।
*मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जाए। वेटिंग एरिया में यात्रियों के बैठने की कुर्सियों पर आपस में पर्याप्त दूरी पर बैठने का प्रबंध किया जाए।
*वेटिंग एरिया को एक निश्चित अंतराल पर सेनेटाइज किया जाए।
*एक्सीलेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सेनेटाइज किया जाए। टिकट खिड़कियों / बस / ट्रेन पर चढ़ने / उतरने वाली कतार को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।
*खाने-पीने के स्थान / कैफेटेरिया / कॅण्टीन आदि पर सोशल मास्क की अनिवार्यता एवं हैण्ड सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
*विशेष रूप से बाहर से आ रहे यात्रियों की कोविड जांच अनिवार्य रूप से करें।
जनसामान्य हेतु दिशा-निर्देश
*सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, मण्डियों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करें तथा मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करें।
*वृद्धएवं बच्चों को भीड़भाड़ वाले जगहों पर ले जाने से बचा जाए।
*कोमार्विड रोगियों (जैसे किडनी, हृदय, लीवर, रक्त संबंधी विकार, डायबिटीज, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी) का विशेष ध्यान रखा जाए तथा जहां तक हो घर से बाहर निकलने से बचा जाए तथा घर पर मास्क आदि का प्रयोग किया जाए।
*सार्वजनिक स्थलों पर न थूकें एवं गंदगी न फैलायें तथा साफ-सफाई बनाये रखने में सहयोग करें। अनावश्यक शारीरिक सम्पर्क जैसे हाथ मिलाने एवं गले मिलने से बचे।
*किसी व्यक्ति से सम्पर्क होने पर साबुन से हाथ धोये अथवा अल्कोहल आधारित हैण्ड सेनेटाइजर का प्रयोग करें।
*नाक, मुंह एवं चेहरे आदि को बार-बार छूने से बचें।
*छींकते एवं खांसते वक्त टिश्यू या कोहनी को माडकर अपना मुंह और नाक को ढक लें।
* सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के सम्पर्क में आने से बचें।
*कोविड के लक्षण होने पर तत्काल नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र पर सम्पर्क करें तथा आवश्यकता पड़ने पर कोविड की जांच करायें।
* बच्चों के खिलौने एवं अन्य वस्तुओं को सेनेटाइज करें।
*इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए पौष्टिक आहार एवं योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
*व्यक्तिगत स्वच्छता बनाये रखें।
*सर्दी-जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श पर ही औषधियों का सार्वजनिक स्थलों पर बार-बार प्रयोग होने वाली सतहों को छूने से बचे।
*शारीरिक दूरी, इण्डोर मास्क का प्रयोग शरीर के तापमान एवं आक्सीजन लेवल की निगरानी रखें।
*शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, मास्क की अनिवार्ययता, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।
*अपने नजदीकी / सम्पर्क में आये हुए किसी भी कोविंड धनात्मक रोगी की सूचना एकीकृत क्रोविड
कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेंटर के दूरभाष सं0 0551-2202205, 9532041882 एवं 9532797104 पर अवश्य दें तथा मोबाईल नम्बर पर वाट्सअप करें।
अतएव समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में जिस प्रकार अधिकारियों को कार्यक्षेत्र निर्धारित किये गये थे, के अनुसार कोविड-19 से बचाव हेतु उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवायें।