यूपी में भी खुले धार्मिक स्थल, CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा
लॉकडाउन के कारण लंबे वक्त से बंद धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं।
गोरखपुर: लॉकडाउन के कारण लंबे वक्त से बंद धार्मिक स्थल आज से खुल गए हैं। ऐसे में काफी दिनों बाद धार्मिक स्थलों के खुलने के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां गोरखनाथ मठ के अगल-अलग मंदिरों में पूजा की है।
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार से देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां फिर से खोल दिए गए हैं। इन सभी को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर राज्य सरकार ने नए नियम जारी किए हैं।
Gorakhpur: Chief Minister Yogi Adityanath offers prayers at Gorakhnath Temple.
— ANI UP (@ANINewsUP) June 8, 2020
Government has allowed re-opening of places of worship from today. pic.twitter.com/tugUioZ59h
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक/पूजा स्थलों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइंस के अनुसार, किसी भी धार्मिक स्थल में एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु जमा नहीं होंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सैनेटाइज़र का प्रयोग किया जाए, जिन व्यक्तियों में कोरोना का कोई लक्षण न हो केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति है।
धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फ़ेस कवर और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। परिसरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। गाइडलाइंस के अनुसार, धार्मिक स्थलों को प्रवेश और निकास की अलग-अलग व्यवस्था करना होगी। श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल में मूर्तियों और पवित्र ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
इस दौरान सभी सभाएं, मण्डली निषिद्ध रहेगी। धार्मिक स्थलों में रिकॉर्ड किए हुए भक्ति संगीत बजाया जा सकते हैं लेकिन समूह में इकट्ठे होकर भजन की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रार्थना सभाओं के लिए एक ही मैट के प्रयोग से बचें, श्रद्धालु अपने लिए अलग से मैट ले जा सकते हैं।
धार्मिक स्थल के अंदर किसी भी प्रकार के प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस में कहा गया है कि श्रद्धालु, पुजारी समेत किसी भी साधु संत को स्पर्श न करें और आगंतुक अपने फ़ेस कवर मास्क आदि को सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ेंगे।
बता दें कि राज्य में कंटेंनमेंट जोन को छोड़कर सभी स्थालों पर धार्मिक और पूजा स्थल खोले जा सकते हैं।