ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने ASI को दिया अतिरिक्त समय, अब इस तारीख को सौंपनी होगी सर्वे की फाइनल रिपोर्ट
ज्ञानवापी केस में कोर्ट से ASI को फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। इसके लिए ASI ने कोर्ट से अतिरिक्त समय की मांग की थी।
Gyanvapi Survey Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi Survey Case) का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे की रिपोर्ट सब्मिट करने को लेकर एएसआई ने कोर्ट से 15 दिनों के अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। कोर्ट ने एएसआई के आवेदन पर सुनवाई करते हुए रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए 10 दिनों का अतिरिक्त समय दे दिया है।
28 नवंबर को रिपोर्ट सौंपने का आदेश
इसके लिए एएसआई की ओर से अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था। इसको लेकर हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि, तकनीकी रिपोर्ट नहीं आने के कारण एएसआई ने और समय मांगा था। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायमूर्ति ए.के. विश्वेश ने एएसआई को 28 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। बीते दो नवंबर को एएसआई ने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे, फोटोग्राफर व अन्य तकनीकी विशेषज्ञों के उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार कर इसे दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था। जिला जज ने इसे स्वीकार करते हुए एएसआई को 17 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।
ASI सर्वे में देशभर के विशेषज्ञ शामिल
आपको बता दें कि 2 नवंबर को एएसआई ने अदालत को बताया था कि उसने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है, लेकिन सर्वेक्षण कार्य में उपयोग किए गए उपकरणों के विवरण के साथ रिपोर्ट संकलित करने में कुछ और समय लग सकता है। इसके बाद कोर्ट ने दस्तावेज जमा करने के लिए 17 नवंबर तक का अतिरिक्त समय दे दिया। पांच अक्टूबर को कोर्ट ने एएसआई को चार हफ्ते का और वक्त दिया था और कहा था कि सर्वे की का समय इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ज्ञानवापी में सर्वे करने वाली टीम में एएसआई के देशभर के विशेषज्ञ शामिल हुए थे। एएसआई को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह बताना है कि क्या ज्ञानवापी में मंदिर को गिराकर कर उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई है या नहीं?
Also Read: हलाल प्रमाणन पर प्रतिबंध के मायने, कारोबार-व्यापार तो प्रभावित होगा ही