कल कोर्ट में पेश होंगे आशीष मिश्रा, तय किए जाएंगे आरोप
रविवार को जेल गए आशीष मिश्रा को अब 26 अप्रैल को जिला जज की कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाएगा।
बीते रविवार को जेल गए आशीष मिश्रा को अब 26 अप्रैल को जिला जज की कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाएगा। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा के मुकदमे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में 26 अप्रैल को होनी है। मामले में आरोप तय किए जाने हैं। बता दें कि आशीष मिश्रा ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से उन्मोचित करने की अर्जी दी थी। इस पर अभियोजन को आपत्ति दाखिल करनी है, इसलिए मंगलवार को अभियोजन आशीष की डिस्चार्ज अर्जी पर अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है।
तिकुनिया हिंसा में दर्ज कराये गए पहले मुकदमे में एसआईटी ने तीन जनवरी को आरोप पत्र सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दिया था। सीजेएम ने आरोपियों को नकलें देने के बाद दस जनवरी को मुकदमा सेशन कोर्ट कमिट कर दिया था। इसके बाद एसआईटी ने खीरी कांड के दूसरे मुकदमे में 21 जनवरी को सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और सीजेएम ने एक फरवरी को यह मुकदमा भी सेशन कोर्ट कमिट कर दिया। जिला जज मुकेश मिश्र की कोर्ट में दोनों मुकदमे आने के बाद तीन मार्च से दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ शुरू हुई। तीन मार्च, सोलह मार्च, तीस मार्च और 12 अप्रैल को दोनों मुकदमों की सुनवाई एक साथ हुई। लेकिन 12 अप्रैल को सुनवाई करते हुए जिला जज मुकेश मिश्रा ने दोनों मुकदमो की सुनवाई अलग अलग करने का निर्णय लिया। अब पहले मुकदमे की सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। इसी मुकदमे में आशीष मिश्र आरोपी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय करने के संबंध में सुनवाई होगी जिसमें आरोपियों कोर्ट में रहना आवश्यक है। दोनों मुकदमे एक साथ सुनवाई करने पर सभी आरोपियों को एक साथ कोर्ट में मौजूद रहना होगा।
दूसरे मुकदमे की सुनवाई होगी आज
इस कांड में दर्ज कराए गए दूसरे मुकदमे की सुनवाई सोमवार को होनी है। दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत मामले में चार आरोपी जेल में हैं। इस मामले में भी आरोप तय किये जाने हैं। लेकिन आरोपियों के अधिवक्ताओं ने पिछली सुनवाई पर कोर्ट में अर्जी देते हुए डिस्चार्ज अर्जी देने के लिए समय मांगा था। जिला जज मुकेश मिश्रा ने आरोपियों को डिस्चार्ज अर्जी देने का अंतिम अवसर दिया था। इसलिए सोमवार को आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी दी जा सकती है।