यूपी में कल सुबह 10 बजे से खुलेंगी शराब की दुकानें, जानें- किस जोन का क्या है नियम

सोमवार से उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा

Update: 2020-05-03 13:56 GMT

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाया जा चुका है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कुछ रियायतें भी दी गई हैं. इन रियायतों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है.

कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाया जा चुका है. इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कुछ रियायतें भी दी गई हैं. इन रियायतों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है.

इतने बजे खुलेंगी शराब की दुकानें

यूपी सरकार ने शराब की बिक्री के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है. सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है. वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं. एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकेंगे. 

बसों का होगा संचालन

वहीं सोमवार से उत्तर प्रदेश के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन होगा. 50 फीसदी सीटों के साथ संचालन किया जाएगा. इनका संचालन जिले की सीमाओं में ही होगा. वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ दो सवारियों को बैठा के चल सकती है.

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