इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 'अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं'

देश भर में मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है.

Update: 2022-05-06 05:34 GMT

देश भर में मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, 'अजान के लिए मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं है.' साथ ही कोर्ट ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी खारिज कर दी.  

जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने बुधवार को ये आदेश दिया. याचिका इरफान नाम के शख्स ने दाखिल की थी. याचिका में बदायूं जिले के बिसौली एसडीएम के 3 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी.

एसडीएम ने अजान के लिए धोरनपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. याचिका में दलील दी गई थी कि एसडीएम का आदेश पूरी तरह अवैधानिक है. यह आदेश मौलिक और कानूनी अधिकारों का हनन करता है.

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