Corona : पैरोल पर रिहा हुए 2,314 कैदी फिर जाएंगे जेल, योगी सरकार ने 3 दिन में लौटने को कहा

COVID-19 के कारण विशेष पैरोल पर रिहा हुए 2,314 सजायाफ्ता कैदियों को 3 दिनों के भीतर जेलों में लौटने का निर्देश दिया है.

Update: 2020-11-20 16:23 GMT

लखनऊ : कोरोना वायरस (coronavirus) के कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Government) सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. COVID-19 के कारण विशेष पैरोल पर रिहा हुए 2,314 सजायाफ्ता कैदियों को 3 दिनों के भीतर जेलों में लौटने का निर्देश दिया है. तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) में लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी तेज हो गई है. ग़ृह विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, उऩकी तरफ से इस संबंध में एक प्रस्ताव विधि विभाग (Department of Law) को भेज दिया गया है.

दरअसल, पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा. उन्होंने कहा कि इससे न्यायालय के आदेश का पालन भी होगा और बहन-बेटियों का सम्मान भी होगा. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है.

हम लव जिहाद को सख्ती से रोकेंगे: सीएम

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है. इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए. इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे. एक प्रभावी कानून बनाएंगे. इस देश में चोरी-छिपे, नाम और धर्म छुपाकर जो लोग बहन-बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है.

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