यूपी के 69000 शिक्षक भर्ती में 31277 चयनित शिक्षकों की सूची जारी, 16 अक्टूबर से नियुक्ति शुरू

69000 शिक्षक भर्ती मामले में 31277 पदों के लिए सूची जारी कर दी गई है

Update: 2020-10-12 12:54 GMT

लखनऊ : लंबे समय से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को नवरात्र के पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने तोहफा दे दिया है. दरअसल, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में 31277 पदों के लिए सूची जारी कर दी गई है. इन कैंडीडेट्स को 16 अक्टूबर से नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा.

इस मामले में यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश द्विवेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 31277 शिक्षकों के नाम की सूची जारी कर दी गई है. उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है उनकी भर्ती प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का अनुपालन करते हुए 31277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका श्री राम शरण मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका श्री सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.06 .2020 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 24 सितंबर 2020 एवं शासनादेश दिनांक 06.10.2020 के अनुपालन में 31277 पदों पर चयन की कार्रवाई की जा रही है. जिसमे प्रथम चरण में 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल 69000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर 31277 पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है.

कुल 31277 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में 15933 अनारक्षित श्रेणी, 8513 अन्य पिछड़ा वर्ग, 6615 अनुसूचित जाति एवं 216 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं. जनपद में काउंसलिंग का आयोजन 14 एवं 15 अक्टूबर 2020 तथा नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर 2020 को निर्गत किया जाएगा. चयन एवं नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगी.

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