उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनको यह झटका आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने को लेकर लगा है. कोर्ट ने इस धमकी को लेकर मिली क्लीन चिट वाली रिपोर्ट को रद्द कर दिया है.
पुलिस की अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट से इस घटना की पुनरावलोकन कराने के लिए अर्जी लगाई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. जिसके बाद सीजेएम ने यह आदेश जारी कर दिया साथ ही कोर्ट ने इस मामले को परिवाद के रूप मन दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है.
इस मामले में मुलायम सिंह की आवाज का सेंपल भी लेने की बात आई थी जिससे उन्होंने इंकार कर दिया था. उसको खुद मुलायम सिंह ने भी स्वीकार करते हुए कहा था की मेरा उद्देश्य धमकी देना नहीं था उनको समझाना था जिसकों उन्होंने धमकी मान लिया है. ये भी मैंने उनसे उम्र में बड़े होने के नाते व्यवहार किया है. अब चूँकि इस मामले की एक बार फिर से जांच होगी उकसे बाद ही तय होगा अगला पडाव.