यूपी की राजधानी में अब शस्त्र लाइसेंस वाले जान लें ये नया नियम, वरना हो जाएगा नुकसान
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लाइसेंसधारक दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे. यह आदेश आज जिलाधिकारी लखनऊ ने जारी किया है. जिसमे दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा.
जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि एक ही नाम पार दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस है तो एक असलाह का लाइसेंस आपको सरेंडर करना पड़ेगा. तीसरा लाइसेंस वाले लाइसेंसधारक यह असलाह को आर्म्स डीलर या थाने के माल खाने में जमा कराना होगा.
आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा न करने पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा. शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है.गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ के मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है.
देखिये पूरा आदेश