उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरुवार को संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 7 जनवरी से 8 फरवरी 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं, 1 हजार से अधिक कोरोना केस होने की वजह से स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे।
जेसीपी लॉ एंड आर्डर के आदेश के अनुसार, लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केस 1 हजार से अधिक होने से रात्रि कर्फ़्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके साथ ही विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर और हथियार आदि लेकर आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर धर्म स्थलों पर 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे।
इसके साथ ही कोविड गाइडलाइंस के अनुसार, रेस्टोरेंट, होटल, फूड पॉइंटस, सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ कोविड-19 हेल्प डेस्क, स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग किया जाएगा। वहीं, बंद स्थानों पर एक समय में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक रहेगी। शहर में धारा 144 के दौरान तीस दिन तक किसी भी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध होगा। साथ ही लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही शाम पांच बजे के बाद एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित हो सकेंगे। इसके अलावा रात्रि दस से सुबह छह बजे तक किसी तरह की तेज आवाज पर भी पाबंदी रहेगी।