UP Panchayat Election : यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण अधिसूचना जारी, जानिए- पूरी डिटेल
त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन-2021 के लिए आरक्षण नीति व शासनादेश को लेकर पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन-2021 (UP Panchayat Election 20201) के लिए आरक्षण नीति व शासनादेश को लेकर पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अपर मुख्य सचिव (ACS) मनोज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बार पंचायत चुनावों में रोटेशन लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड मेंबर क्षेत्र पंचायत के सदस्य ग्राम प्रधान एवं उनके सदस्य सभी के सीटों का निर्धारण किया जा चुका है. इस शासनादेश में उनके आरक्षण आवंटन की व्यवस्था घोषित की गई है. पिछले पांच चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाएगा.
उन्होंने बताया कि एससी, ओबीसी महिला के क्रम में आरक्षण होगा. उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी. इसके लिए 20 फरवरी तक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. इसके अलावा 2 से 8 मार्च तक आपत्ति दे सकेंगे.
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण का आवंटन निर्गत किया गया है. पंचायत प्रमुख का जनपद वार आरक्षण चार्ट भी जारी हो गया है. अब निदेशालय द्वारा विकासखंड वार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाएगा.
16 से प्रशिक्षण शुरू
निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी तथा प्रमुख अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 फरवरी से 17 फरवरी तक होगा. जनपद स्तर पर विकास खंड स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 फरवरी से 19 फरवरी तक होगा. जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत, प्रधानों तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव 20 फरवरी से 1 मार्च तक तैयार होगा.
एसटी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में आरक्षण नहीं
उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि जिलों के सापेक्ष प्रदेश में कुल 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद हैं. अनुसूचति जनजाति (ST)के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष में कोई पद आरक्षित नहीं है, ब्लॉक प्रमुख के 5 पद आरक्षित हैं. 330 ग्राम पंचायत के पद एसटी के लिए आरक्षित हैं.
वहीं अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16 जिला पंचायत के पद आरक्षित हैं. इसी तरह पिछड़ी जातियों के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के 20 पद आरक्षित होंगे. वहीं महिलाओं के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के 25 पद आरक्षित होंगे. 27 जिला पंचायत अध्यक्ष के पद अनारक्षित होंगे.
इसी तरह से प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के कुल पद 826 हैं. इनमें एसटी के लिए 5 पद आरक्षित हैं, जबकि एससी के लिए 171 पद आरक्षित होंगे. ओबीसी के लिए 223 पद आरक्षित होंगे. बाक़ी पद अनारक्षित रहेंगे.
ग्राम पंचायतों के संबंध में उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 58194 है. एसटी के लिए 330 पद आरक्षित हैं, जबकि एससी के लिए 12045 पद आरक्षित हैं. इसी तरह ओबीसी के लिए 15712 पद आरक्षित हैं.
पंचायतीराज विभाग की तरफ से ऐलान किय गया कि जो पद पहले आरक्षित नहीं था, उन्हें वरीयता दी जाएगी.
जिला पंचायत अध्यक्ष के कुल पद- 75
SC के लिए 16 पद आरक्षित (6 पद महिलाओं को आरक्षित)
OBC के लिए 20 पद आरक्षित (7 पद महिलाओं को आरक्षित)
महिलाओं को 25 पद आरक्षित
एसटी के लिए 0 आरक्षित
अनारक्षित- 27 पद
ब्लॉक प्रमुख – कुल 826 पद
ST के लिए 5 पद आरक्षित
SC के लिए 171 पद अरक्षित
OBC के लिए 223 पद आरक्षित
ग्राम प्रधान- कुल 58194 पद
ST के लिए 330 पद आरक्षित
SC के लिए 12045 पद आरक्षित
OBC के लिए 15712 पद आरक्षित