यूपी सरकार ने 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण किया लागू, योगी कैबिनेट ने ये 14 प्रस्ताव किए पास

योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे दी है।

Update: 2019-01-18 09:13 GMT

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दे दी है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण को लागू किया है। कैबिनेट बैठक में नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अलावा ई मार्केटिंग के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी मिली है। एक जनपद एक उत्पाद विपणन योजना को शुरू करने का भी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। 

योगी कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य सरकार के मंत्री और प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य में केंद्र के प्रस्ताव को हूबहू लागू किया जाएगा। प्रदेश में सवर्ण आरक्षण 14 जनवरी से लागू माना जाएगा। बता दें कि इस फैसले के साथ ही गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने वाला यूपी तीसरा राज्य बन गया है। गुजरात व झारखंड में इसे पहले ही लागू किया जा चुका है। आपको बता दें कि गुजरात ने सबसे पहले 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण को मंजूरी दी थी। बाद में झारखंड ने भी अपने यहां जनरल कोटा लागू किया था।

आपको बता दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे सामान्य वर्ग परिवार इस आरक्षण के हकदार होंगे जिनकी सालाना कमाई 8 लाख रुपए से कम होगी, जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी, जिनका घर 1000 स्क्वेयर फीट से कम क्षेत्रफल का हो, अगर घर नगरपालिका में होगा तो प्लाट का आकार 100 यार्ड से कम होना चाहिए और अगर घर गैर नगर पालिका वाले शहरी क्षेत्र में होगा तो प्लाट का आकार 200 यार्ड से कम होना चाहिए।


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