जानिए यूपी में 20 अप्रैल से Lockdown 2.0 के दौरान किन-किन क्षेत्रों में मिलेगी छूट, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में उद्योगों के साथ कृषि कार्य, वित्तीय संस्थाएं व सरकारी संस्थाओं के सशर्त खोले जाने की अनुमति देने का एक आदेश यूपी के मुख्य सचिव की तरफ से जारी किया है. इसमें हॉटस्पॉट वाले इलाकों से लेकर सामान्य इलाकों के लिए भी अलग से आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही कौन से दफ्तर और कौन से व्यवसाय व फैक्ट्रियां किस तरह खुलेंगी, वहां क्या-क्या व्यवस्थाएं होंगी, इन सब को लेकर एक एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है.
सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के संबंध में शासन ने जो निर्देश जारी किए हैं, उसमें पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्यों को करेंगे. प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे. कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग एवं घ के जरूरत के अनुसार 33% तक कर्मचारी ऑफिस आएंगे. विभागाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा. जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए आवश्यकता अनुसार कार्मिक को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाएगा. उत्तर प्रदेश राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों को तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिए उक्त प्रतिबंधों के साथ किया संचालित किया जाए. वन विभाग के कार्मिकों के संचालन एवं प्रबंधन पौधशालाओं, वन्यजीव, जंगलों में आगनिरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं में जुड़े लोग अपने कार्यों को करते रहेंगे. संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन स्तर से अलग से निर्णय लिया जाएगा.
9 प्रकार के उद्योगों को चलाने की अनुमति
यूपी इंडस्ट्रीज के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं. यूपी सरकार ने आवश्यक सेवाओं के साथ 9 प्रकार के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दी है. सतत प्रक्रिया उद्योगों के संचालन को सरकार की अनुमति है. साथ ही रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन, उर्वरक उद्योगों को भी चलाने की अनुमति होगी. वस्त्र उद्योग परिधान को छोड़कर, फाउंड्रीज, पेपर, टायर, चीनी मिलें को चलाने की भी अनुमति होगी. कॉमन एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट को भी चलाने की अनुमति होगी.
प्रथम चरण में अधिकतम 50% श्रमिकों की संख्या के साथ चलाने की अनुमति होगी. केवल इकाइयों को चलाने की अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी गई है. प्रधान, प्रशासनिक कार्यालयों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इकाइयां चलाने की अनुमति लागू नहीं होगी. औद्योगिक परिसर स्थल का गाइड लाइन के अनुसार सैनिटाइजेशन कराया जाएगा. श्रमिकों की संख्या के अनुसार स्क्रीनिंग थर्मल स्कैनर से की जाए. इकाई पर सैनिटाइजर मास्क पानी की व्यवस्था रखने के निर्देश. जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग गाइडलाइन पालन सुनिश्चित कराएगा. किसी भी कर्मी को संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर जिला प्रशासन को सूचित करना होगा.
इन पर रहेगा प्रतिबंध
समस्त घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान, समस्त रेलयात्री, सुरक्षा संबंधी छोड़कर बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो रेल सर्विसेज अंतर्जनपदीय अंतर राज्य मूवमेंट केवल चिकित्सकों चिकित्सीय कारण और कार्यों को छोड़कर बंद रहेगें. सभी शैक्षणिक संस्थाएं, ट्रेनिंग व कोचिंग इंस्टिट्यूट नहीं खुलेंगे. औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियां जिसकी अनुमति को छोड़कर बाकी सब बंद रहेंगे. हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज की अनुमति नहीं रहेगी यानी होटल्स भी बंद रहेंगे. टैक्सी, ऑटो रिक्शा ,साइकिल रिक्शा व कैब बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरनेट पार्क व असेंबली हॉल बंद रहेंगे. सभी सामाजिक राजनैतिक आयोजन, खेल, मनोरंजन ,शैक्षणिक, संस्कृति व धार्मिक कार्यक्रम नही होंगे. मृतकों के अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 व्यक्ति शामिल होंगे.
इन्हें भी मिलेगी राहत
इसके अलावा भी सरकार किसानों समेत कई सामाजिक वर्ग को भी बड़ी राहत दी जा रही है. सरकार ने किसानों और कृषि से संबंधित तमाम गतिविधियों में छूट दी है. सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह से क्रियाशील बनी रहेंगी. अनाजों की खरीद भी होगी और जो एजेंसीज इसमे लगी है वह भी किसानों तक पहुंच सकती हैं. कृषि मशीनरी की दुकानें और इनके स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकानें भी खुली रहेंगी. फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर भी खुले रहेंगे. फसलों की कटाई बुवाई आदि से संबंधित कृषि मशीनें जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का आवागमन राज्य के अंदर बाहर जारी रहेगा. सरकार ने मछली पालकों को भी राहत दी है. उन्हें भी मछली पकड़ने के लिए नदी या समुद्र में जाने पर कोई रोक नहीं है. उनकी पैकेजिंग कोल्ड चैन और बिक्री पर कोई रोक नहीं है. हैचरी चारा संयत्र और मछली की बिक्री जारी रहेगी. पशुपालकों को भी राहत दिया गया है. पोल्ट्री फॉर्म व पशुपालन फॉर्म का संचालन जारी रहेगा. गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन होगा. वित्तीय क्षेत्र में भी तमाम गतिविधियों को राहत दी गई हैं. बैंक की शाखाएं एटीएम और इसका संचालन जारी रहेगा सामाजिक क्षेत्र में भी कुछ छूट मिली है. जो दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक रूप से कमजोर, निराश्रित व महिलाएं और विधवाओं के लिए जो गृह चलते हैं उनका संचालन भी चलता रहेगा. आंगनबाड़ियों का संचार भी चलेगा साथ ही ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी.
मनरेगा के तहत कामों को मंजूरी
मनरेगा के तहत कामों को भी अनुमति दी गई है. सार्वजनिक उपयोगिता के क्षेत्र भी खुले रहेंगे. माल एवं वस्तुओं के यातायात और उनके लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति भी रहेगी. इसके अलावा निर्माण से संबंधित गतिविधियां भी कुछ शर्तों के साथ शुरू होंगी. एक्सप्रेस वे, हाईवे सड़क, सिंचाई परियोजना, भवन, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग सहित सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण क्षेत्रों में जैसे नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्रों के बाहर लागू होंगे. रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाएं भी शुरू होंगी. नगर पालिका और नगर निगम के क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे निर्माण कार्यों को जारी रखा जा सकता है जहां मजदूर साइट पर मौजूद हो और बाहर से किसी मजदूर को लाए जाने की आवश्यकता न हो. भारत सरकार के कार्यालय और इसके अधीन कार्यालय भी खुलेंगे. राज्य सरकार स्वयं संस्थाएं और स्थानीय निकाय खुलेंगे हालांकि इसनके साथ कुछ शर्तें भी होंगी.