लॉकडाउन 5 (Unlock 1) के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश, जानें क्या मिली छूट

कोरोना वायरस लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है.

Update: 2020-05-31 13:33 GMT

लखनऊ : कोरोना वायरस लॉकडाउन 5 या अनलॉक 1 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है. उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने रविवार को गाइडलाइन को लेकर सूचना दी. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 8 जून से धार्मिक स्थल और पूजा स्थलों को खोला जाएगा. होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुलेंगे. लेकिन इन सब को भारत सरकार की गाइडलाइंस और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के तहत ही खोलने की अनुमति होगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे. मिठाई की दुकान खुलेंगी लेकिन वहां खाना मना होगा. शहरों में साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेंगे. दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान आदि जुलाई 2020 से खुलेंगे. इसके लिए भारत सरकार जब दिशानिर्देश जारी करेगी तब राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी.

 वहीं सिनेमा हॉस, जिम, स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को अभी नहीं खोला गया है और इनको कब खोला जाएगा इस पर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. गौरतलब है कि नई गाइडलाइंस 1 जून से लागू कर दिया जाएगा. इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही नई गाइलाइंस जारी की जाएंगी और लोगों को इसमें काफी सुविधाएं देने की कोशिश रहेगी.

  

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