यूपी में शादी-समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी, अब सिर्फ 25 मेहमानों को इजाजत

बंद एवं खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है.

Update: 2021-05-18 14:20 GMT

लखनऊ : देश भर में जारी कोरोना संकट के बीच यूपी में शादी व अन्य समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है. सूबे के गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी हुई है. जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक एक समय मे अधिकतम 25 लोगों की ही मौजूदगी की अनुमति दी गई है. शादी समारोह व अन्य आयोजनों को लेकर यह दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. इसके अलावा सभी आयोजनो में मास्क समेत कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है. 

सूबे के गृह विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि बंद एवं खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क लगाने के साथ-साथ, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर का उपयोग और कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य है.साथ ही यह भी कहा गया है कि आयोजन व समारोह स्थल पर लोगों के बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है. आदेश में यह भी कहा गया है कि कोरोना नियमों के अनुपाल की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी.

इससे पहले यूपी में शादी समारोह में बंद स्थानों में 50 व्यक्तियों एंव खुले स्थानों पर 100 व्यक्तियों की मौजूदगी की अनुमति दी गई थी. लेकिन कोरोना संकट के चलते अब इसमें बदलाव किया गया है. राज्य सरकार पहले से ही लोगों से कोरोना के नियमों के पालन करने की अपील कर रही है.


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