महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर पर SC/ST एक्ट के तहत FIR

पुलिस ने देवकीनंदन ठाकुर और उनके भाई सहित अन्य 6 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354, 323, 452, 504, 506 और 147 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

Update: 2020-03-02 12:49 GMT
मथुरा : वृन्दावन के भागवत कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर और उनके भाई विजय शर्मा सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है. इन लोगों पर अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने, जातिसूचक बातें कहने एवं घर में मौजूद एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप है.

एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत FIR

पुलिस ने देवकीनंदन ठाकुर और उनके भाई सहित अन्य 6 लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की धारा 354, 323, 452, 504, 506 और 147 के तहत एफआईआर दर्ज की है. पीड़ित पुष्पेंद्र कुमार आर्य पेशे से पत्रकार हैं. उन्होंने देवकीनंदन ठाकुर, उनके भाई और इनसे जुड़े अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि इन्होंने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने साथ ही दोनों को लात-घूसों से मारा.

पेशे से पत्रकार हैं पुष्पेंद्र कुमार आर्य

जब पुष्पेंद्र कुमार आर्य ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी देकर चले गए. पुलिस ने इस मामले में एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन कर रही है. पुष्पेंद्र कुमार आर्य ने पुलिस को बताया कि हरियाणा की एक महिला ने कथा वाचक देवकीनंदन ठाकुर के भाई पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.

आरोपियों ने घर में घुसकर की मारपीट

पीड़ित पत्रकार ने उस महिला की बाइट ली थी. इसकी जानकारी जब कथा वाचक देवकीनंदन और उनके भाई को चली तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ पत्रकार के घर में घुसकर मारपीट और उसकीप पत्नी से बदसलूकी की. पीड़ित पुष्पेंद्र कुमार आर्य मथुरा के हाइवे थाना क्षेत्र की राधावैली कॉलोनी में रहते हैं.  

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