MP MLA कोर्ट रामपुर ने आज़म खान समेत 6 लोग किए बरी
आज़म खान समेत 6 लोग बरी किए गए
उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद से एक बड़ी खबर आ रही है। जहां समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व काबीना मंत्री आजम खान को MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया। इस प्रकरण में आजम खान समेत 6 लोग फंसे हुए थे। सपा नेता आज़म खान कोर्ट से बाहर निकल चुके है। सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज़म खान समेत 6 लोग इस केस से बरी किए गए। MP-MLA कोर्ट ने आजम समेत 6 को बरी कर दिया है।
समाजवादी पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ चल रहे डूंगरपुर बस्ती केस में बुधवार को रामपुर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है. अदालत में इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है. डूंगरपुर बस्ती केस में आजम खान समेत 7 लोग आरोपी है. आजम खान पर साल 2019 में बस्ती खाली कराने के 12 मुकदमें दर्ज हुए थे.
रामपुर कोर्ट बुधवार को सपा महासचिव और पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ चल रहे डूंगरपुर बस्ती केस में अपना फैसला सुना सकती है. आजम खान के विरुद्ध रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में मारपीट, डकैती और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने पूर्व सपा नेता आजम खां और पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां को 31 जनवरी को तलब किया है.
अदालत ने आज सुनाया फैसला
संभावना है कि कोर्ट बुधवार यानी 31 जनवरी को इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है. इस मामले में सेशन कोर्ट ने सपा नेता के अधिवक्ता का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए आदेश दिया था कि 30 जनवरी तक वह अपना पक्ष रख सकते हैं. गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के 12 मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे. इनमें सपा के पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन, फिरोज खां, रानू खां, धर्मेंद्र चौहान, फसाहत अली खां शानू व आजम खां आरोपी हैं. सभी को अदालत ने बरी कर दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने बताया कि पिछले बुधवार को बचाव पक्ष की बहस होनी थी, जिसमें सपा नेता आज़म खान के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने 30 जनवरी पक्ष रखने का आदेश दिया था. अब आज यानी 31 जनवरी को इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है. कोर्ट ने सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खां और बिजनौर जेल में बंद पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां को व्यक्तिगत तौर पर तलब किया है.