रामपुर के कारतूस कांड में 20 जवानों सहित 24 दोषियों को आज कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा, 13 साल बाद आया फैसला
इनमें 20 पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवान हैं ,जबकि चार सिविलियन शामिल हैं।
रामपुर के चर्चित कारतूस कांड की 13 साल की सुनवाई और नौ गवाहों की गवाही के बाद आखिरकार 24 दोषियों को दस-दस साल की कैद और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रताप सिंह मौर्य ने बताया कि सभी आरोपियों पर सजा समान रूप से चलेगी। इनमें 20 पुलिस, पीएसी और सीआरपीएफ के जवान हैं ,जबकि चार सिविलियन शामिल हैं।
साल-2010 में दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में CRPF जवान शहीद हुए थे। जांच में पता चला कि हमले में इस्तेमाल कारतूस रामपुर की आर्मरी से गए थे। खाकी की आड़ में छिपे ये लोग नक्सलियों को सरकारी कारतूस बेचते थे।
यशोदानंद सिंह, विनोद पासवान, विनेश, नाथीराम, रामकृष्ण शुक्ला, रामकृपाल, शंकर, दिलीप राय, सुशील मिश्रा, जितेंद्र सिंह, रााजेश शाही, अमर सिंह, वंश लाल, अखिलेश पांडेय, अमरेश यादव, दिनेश द्विवेदी, राजेश सिंह, मनीष राय, मुरलीधर शर्मा, आकाश गुड्डू, विनोद सिंह, ओमप्रकाश सिंह, अजयपाल सिंह, लोकनाथ और बनवारीलाल को सजा हुई है।