Sultanpur Breaking News: सुलतानपुर-ग्राम पंचायत अधिकारी पत्नी को फायरिंग की ट्रेनिंग देने वाला पति गिरफ्तार

Update: 2022-05-26 07:16 GMT

सुलतानपुर। ग्राम पंचायत अधिकारी महिला से शादी के बाद सरेराह रिवाल्वर चलाने की ट्रेनिंग देना पति को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पति को लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपांकर यादव ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए रिमांड वापस कर दिया।

कुड़वार विकास खंड के डोमनपुर ग्राम पंचायत में कार्यरत पंचायत सचिव महिमा सिंह का रिवाल्वर से फायरिंग करते हुए वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की।

जांच में जानकारी हुई कि पंचायत सचिव महिमा सिंह ने अपने पति दिव्यांश सिंह निवासी डोमनपुर की लाइसेंसी रिवाल्वर से लखनऊ-सुलतानपुर रोड पर फायर किया था। इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने दिव्यांश सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

थानाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय रवाना किया गया। पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी आरके भारती ने बताया कि प्रकरण संज्ञान में आ चुका है। पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं।

▪️ सुर्खियों में रहा है पंचायत सचिव का कार्यकाल:

करीब पांच वर्ष से कुड़वार विकास खंड में कार्यरत पंचायत सचिव महिमा सिंह अपनी कार्यशैली से सुर्खियों में रहीं हैं। इनके पास डोमनपुर, हरखीपुर बीरापुर, बहमलपुर, रवनियां पूरब, रवनियां पश्चिम, धारुपुर,रामपुर, नरही सहित आठ पंचायतों का प्रभार हैं। ग्राम पंचायत इसरौली में प्रभार के दौरान वित्तीय गड़बड़ी में निलम्बन का सामना करना पड़ा था पर रसूख के चलते फिर इसी विकास खंड में उनकी तैनाती हो गई। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर बीडीओ गौतम कृष्ण यादव भी चौकन्ना हो गए। सचिव की कार्यशैली सही न होने से कार्य प्रभावित होने की जानकारी अधिकारियों को दी है। बीडीओ ने बताया कि इधर एक महीने से वह सम्पर्क में नहीं थीं।

▪️दस दिन पूर्व ही हुई है शादी:

कुड़वार विकास खंड के डोमनपुर में कार्यरत पंचायत सचिव महिमा सिंह 12 मई को डोमनपुर निवासी पूर्व प्रधान प्रतिनिधि दिव्यांश सिंह से शादी कीं थीं। शादी के बाद रिवाल्वर का शौक पति को सलाखों के पीछे भेज दिया। खुद पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

▪️ तीन से दस साल की हो सकती है सजा:

लाइसेंसी असलहा का सार्वजनिक प्रदर्शन पूरी तरह से गैर कानूनी है। फिर चाहे सोशल मीडिया पर ही क्यों न तस्वीर या वीडियो पोस्ट किया गया हो। ऐसा करना असलहा लाइसेंस जारी करने के लिए तय शर्तों के उल्लंघन एवं असलहे के दुरुपयोग की परिधि में आता है। सोशल मीडिया पूरी तरह से सार्वजनिक मंच है। लिहाजा वहां असलहा के साथ फोटो टैग करना सार्वजनिक प्रदर्शन के दायरे में आता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में कार्रवाई का प्राविधान है। इसमें आरोपी को तीन साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है। असलहा निरस्त करने का भी निर्देश हैं।

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