आजम खान की जमानत पर फैसले में देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट, कहा न्याय मजाक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सख्त टिप्पणी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से विधायक आजम खान (Azam Khan) के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत (Azam Khan Bail News) मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि 137 दिन बाद भी फैसला आखिर क्यों नहीं लिया जा सका है। सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने इस मामले में कहा है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इस मामले में दखल देंगे। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। आपको बता दें कि आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवाई की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि जमानत देने में हो रही देरी न्याय का माखौल उड़ाना है।
आपको बता दें कि सपा नेता आजम खां की जमानत याचिका पर गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका था। शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन घंटे तक दोनों तरफ से बहस हुई। दोपहर बाद हुई बहस सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।