योगी सरकार ने 6 महीने के लिए लागू किया Esma, राज्य कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल

यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में 6 माह तक के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है।

Update: 2021-05-27 09:16 GMT

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

लखनऊ : यूपी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी विभाग के कर्मचारियों की ओर से लगातार की जा रही हड़ताल को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में 6 माह तक के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। जिसके चलते अब सरकारी सेवाओं में हड़ताल करने पर रोक लग गई है। 

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अगले 6 माह तक लागू रहेगा एस्मा एक्ट बताया जा रहा है कि प्रदेश में कोरोना के बाद पोस्ट कोविड समस्याओं को लेकर भयावह हो रही स्थितियों को देखते हुए यूपी सरकार की ओर से एस्मा एक्ट लागू किया गया है। जिसके तहत अगले 6 माह तक प्रदेश के भीतर यूपी सरकार के अधीन आने वाली सभी लोक सेवाएं, प्राधिकरण, निगम समेत सभी सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की ओर से होने वाली हड़ताल पर रोक लगा दी गयी हैं।

अधिनियम 1966 के तहत लगाया एस्मा, राज्यपाल ने दी मंजूरी

आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए एस्मा एक्ट को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की भी मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद गुरुवार को इसे लागू किया गया। अगले 6 माह तक किसी भी सरकारी कर्मचारी की ओर से हड़ताल नहीं की जा सकेगी। यदि किसी सरकारी कर्मचारियों की ओर से इस एक्ट का उल्लंघन किया जाता है तो सरकार की ओर से उन हड़तालियों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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