योगी सरकार देगी 8 लाख रु. तक हर महीने! इन्फ्लुएंसर्स पर मेहरबान योगी सरकार | Social Media Policy |

कायदे में रहेंगे तो होगी लाखों की कमाई! नहीं तो जेल!

Update: 2024-08-28 12:25 GMT

UP Social Media Policy : उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नई सोशल मीडिया नीति को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफार्मों पर सामग्री को विनियमित करना है। नीति आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री को संबोधित करने के लिए दिशानिर्देश पेश करती है और कानूनी कार्रवाई को अनिवार्य बनाती है। नई नीति के तहत, राष्ट्र-विरोधी सामग्री पोस्ट करना एक गंभीर अपराध है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं, जिसमें तीन साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। पहले, इस तरह की कार्रवाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 66 ई और 66 एफ के तहत संबोधित किया जाता था, जो क्रमशः गोपनीयता उल्लंघन और साइबर आतंकवाद से निपटते हैं।

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