UP News: DM और SDM के तबादले पर 5 जनवरी तक रोक, निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश
अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्तूबर से शुरू हो गया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी बूथ लेवल अधिकारियों से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के तबादलों पर 5 जनवरी 2024 तक रोक रहेगी।
अतिआवश्यक स्थिति में ही हो सकेगा ट्रांसफर
आयोग ने कहा है कि,अति आवश्यक स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेकर ही कार्मिकों और अफसरों के तबादले किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का तबादला 5 जनवरी 2023 तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। 27 अक्टूबर से शुरू हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे। 4 अक्टूबर 5, 25, 26 नवंबर और 2 दिसंबर व 3 दिसंबर को विशेष अभियान संचालित किया जाएगा।
मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 5 जनवरी को
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 से आवेदन करना होगा। किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति करने या नाम कटवाने के लिए फार्म 7 से आवेदन करना होगा। निवास परिवर्तन, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता फोटो पहचान पत्र में बदलाव और दिव्यांग मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए फार्म-8 से आवेदन किया जा सकेगा। CEO नवदीप रिणवा के अनुसार 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। 26 दिसंबर तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी को किया जाएगा। ACEO ने निधि श्रीवास्तव ने बताया कि 2024 में एक अप्रैल, 1 जुलाई, एक अक्तूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन कर सकते हैं।