UP RERA: अंसल, सुपरटेक, महागुन समेत 11 बिल्डरों पर 1.24 करोड़ का जुर्माना, जानें क्या रही वजह
यूपी रेरा के आदेशों के अनुपालन में चूक के लिए धारा 63 के तहत 11 बिल्डरों पर 1.24 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया।
यूपी रेरा (UP RERA) ने 11 बिल्डरों पर 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बिल्डरों में अंसल, सुपरटेक, महागुन भी शामिल हैं। शुक्रवार को अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में यूपी रेरा की 59वीं बैठक हुई। इस बैठक में यूपी रेरा के आदेशों के अनुपालन में चूक के लिए धारा 63 के तहत 11 बिल्डरों पर 1.24 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया।
इन बिल्डर्स और जुर्माने की डिटेल इस तरह है-
यूपी रेरा की ओर से इन बिल्डर्स को आदेश का अनुपालन एक माह में सुनिश्चत करने और एक माह के अंदर ही जुर्माना भरने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि अगर बिल्डर एक माह में जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो भू-राजस्व के बकाए की तरह जुर्माने की भी वसूली की जाएगी।
अंसल के इस प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द
यूपी रेरा ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंसल एपीआई पॉकेट 4 सेक्टर ओ सुशांत गोल्फ सिटी प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला किया गया है। यूपी रेरा का कहना है कि अंसल ने प्रॉजेक्ट के तहत यूनिट्स की बिक्री में अनियमितताएं बरती हैं। प्रॉजेक्ट का नक्शा स्वीकृत कराए बिना आवंटियों से धनराशि ली गई। साल 2011 से लेकर लगभग 9 सालों में प्रॉजेक्ट में कोई काम नहीं हुआ। आवंटियों से प्राप्त 16.03 करोड़ रुपये का डायवर्जन किया गया। इसके अलावा प्रॉजेक्ट की क्यूपीआर सहित अन्य जरूरी विवरण यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपडेट नहीं किए गए और न ही प्राधिकरण की पीठों के आदेशों का पालन किया गया।