69000 शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, योगी सरकार को झटका!
इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तीन महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। उक्त भर्ती में आरक्षण अनियमितताओं का मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। अधिनियम की धारा 13 में प्रावधान है कि ईडब्ल्यूएस अधिनियम उन चयन प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगा जो अधिनियम के लागू होने से पहले शुरू की गई हैं।
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