मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की जेल और 2 करोड़ रुपये का जुर्माना, ED कोर्ट का फैसला

कोर्ट ने कहा क जुर्माना नहीं देने पर सजा एक साल बढ़ दी जाएगी।

Update: 2020-04-23 08:12 GMT

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को ईडी कोर्ट ने सात साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनपर दो करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका है। कोर्ट ने कहा क जुर्माना नहीं देने पर सजा एक साल बढ़ दी जाएगी।

ईडी कोर्ट ने पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त कर भारत सराकर को सौंपने का आदेश भी दिया है। ईडी की जांच में रांची, सिमडेगा, दिल्ली, सिल्लीगुड़ी आदि जगहों पर पूर्व मंत्री की संपत्ति होने का खुलासा हुआ था। एनोस एक्का प्रदेश के पूर्वी सीएम मधु कोड़ा के शासनकाल में मंत्री थे।

ईडी कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर एनोस एक्का को सजा सुनाई है। एनोस एक्का 20.31 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराये गए थे। 21 मार्च को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण चार बार सजा के ऐलान की तिथि बढ़ानी पड़ी।

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