Delhi Covid Rules: कार चलाते समय नहीं लगाना होगा मास्क, जानें ऐसे ही 7 फैसले जो DDMA की बैठक में हुए
दिल्ली में कोरोना महामारी की पांचवीं लहर के चलते बंद किए गए स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान और जिम खुल जाएंगे। वहीं रात्रि कर्फ्यू की समयसीमा भी एक घंटे कम की जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया है। इसकी जानकारी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना अब नियंत्रण में है, इसे देखते हुए आज डीडीएमए की एक बैठक हुई जिसमें सात अहम निर्णय लिए गए हैं। जानिए क्या हैं वो फैसले...
-7 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खुलेंगी.
-14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक की क्लासेज खुलेंगीं, सभी टीचर्स का वैक्सीनेटेड होना जरूरी, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास भी छोटे बच्चों के लिए चलेंगी.
-7 फरवरी से दिल्ली के सभी कॉलेज खोल दिए जाएंगे ऑनलाइन क्लास नहीं चलेंगी. 7 फरवरी से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल सकेंगे
-नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा अब नाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा, सभी रेस्टोरेंट्स रात 11:00 बजे तक खुल सकेंगे
-सभी ऑफिस 100% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे
– जिम स्पा स्विमिंग पूल खुल सकेंगे
– एग्जीबीशन भी लगाई जा सकेंगी.
अब यदि आप कार में अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की अनिवार्यता नहीं है. उल्लेखनीय है कि ये निर्णय दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार से पूछे गए सवाल कि इस नियम की अब क्यों आवश्यकता है और ये अभी तक क्यों प्रभावी है, के कुछ समय बाद लिया गया है. इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये दिल्ली सरकार का निर्देश था और इसे वापस क्यों नहीं लिया गया है. कोर्ट ने कहा था कि ये एक बेतुका नियम है जिसे अब हटा देना चाहिए.