आजम खान को तीन साल की सजा, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

Update: 2022-10-27 11:09 GMT

समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रामपुर से उनसे जुडी बड़ी खबर सामने आई है। MP-MLA कोर्ट ने आज उन्हें हेट स्पीच मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। आजम खान पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

दरअसल 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान के भड़काऊ भाषण के कारण उन पर केस दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को MP-MLA कोर्ट में उन्हें दोषी करार दिया गया हैं। 2019 में उन्होंने पीएम मोदी, सीएम योगी व तत्कालीन डीएम के खिलाफ अपशब्द कहे थे। जिसके बाद इस मामले में उन पर इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से कार्यवाही की मांग की जा रही थी।

बताते चलें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर कुछ दिन पहले चार सदस्यों का डेलिगेशन ने प्रदेश के डीजीपी डॉक्टर देवेन्द्र चौहान से मुलाकात की थी। सपा डेलिगेशन ने आजम खान पर हाल ही गवाह कों धमकने के आरोप में दर्ज किए गए दो मुकदमों की कार्यवाई को सरकार का उत्पीड़न बताते हुए सपा के डेलिगेशन ने मेरिट के आधार पर कार्यवाई की मांग की थी।

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