रातों रात बेटे व पत्नी संग आजम खान को बदलनी पड़ी जेल

रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर आजम, उनकी पत्नी तजीन और बेटे अब्दुल्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार भेज दिया गया है। मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का है।

Update: 2020-02-27 05:17 GMT

रामपुर। सांसद आजम खां और विधायक पत्नी व उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को गुरुवार की सुबह सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तीनों को गुरुवार तड़के ही सीतापुर की जेल के लिए स्थांतरित कर दिया गया। पुलिस सुबह करीब 5 बजे आज़म खां, उनकी पत्नी तजीन फात्मा औऱ अब्दुल्ला आज़म को रामपुर के जिला कारागार से सीतापुर ले गई। जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है।  

इससे पहले सपा सांसद और पूर्व मंत्री आजम खां, उनकी विधायक पत्नी डॉक्टर तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम को स्थानीय अदालत ने बुधवार को रामपुर जेल भेज दिया था।  आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिम और बेटे अब्दुल्लाह आजम खान को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. रामपुर के एडीजी 6 अदालत में आज आजम खान अपने परिवार के साथ पेश होने पहुंचे थे। अब तक सपा सांसद आजम खान पर 88 मुकदमे भी दर्ज है।

रामपुर के जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश पर आजम, उनकी पत्नी तजीन और बेटे अब्दुल्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला कारागार भेज दिया गया है। पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जेल के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

गौरतलब है कि कुर्की की मुनादी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी व विधायक तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने सोमवार को तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी थी।

अब्दुल्ला आजम खां के जन्म के दो प्रमाणपत्र होने के मामले में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को आजम खां, फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इसकी सुनवाई एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने तीनों के खिलाफ पहले समन, फिर जमानती वारंट और बाद में गैरजमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए थे।

इसके बाद भी जब तीनों कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ धारा 82 के तहत गंज पुलिस ने 9 जनवरी को ढोल बजवा कर मुनादी कराई। इसके बावजूद आजम परिवार कोर्ट नहीं पहुंचा। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। तीनों के खिलाफ पहले से गैरजमानती वारंट के आदेश को कोर्ट ने बरकरार रखा है।मुनादी के बाद भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने सांसद आजम, पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामला अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने का है।

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