ज्ञानवापी मामले में अखिलेश-ओवैसी सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज कराने वाली याचिका पर फैसला आज!

Update: 2022-10-18 05:32 GMT

ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई आज वाराणसी की एसीजेएम 5th उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट में होगी। यह ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं पर मुकदमे की मांग से संबंधित है। इस प्रकरण की बहस कोर्ट में पूरी हो चुकी है। एसीजेएम 5th उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट को इस प्रकरण में अपना ऑर्डर सुनाना है।

एडवोकेट ने कोर्ट में दी थी एप्लिकेशन

सिविल कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर पांडेय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156-3 के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। एडवोकेट के अनुसार, ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। पूज्य शिवलिंग जहां मिला है वहां हाथ-पैर धोए जाने, खखार कर थूकने और गंदा पानी बहाने से असंख्य सनातन धर्मियों का मन पीड़ा से भरा है। आरोपियों ने साजिश के तहत स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग को फव्वारा कह कर सनातन धर्मियों की आस्था पर कुठाराघात और आमजन में विद्वेष फैलाने का काम किया।

विपक्षियों के आचरण से हिंदू समाज मर्माहत

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख कर झंडा लगा दो तो वही भगवान और शिवलिंग है। एआईएमआईएम के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई हिंदुओं के धार्मिक मामलों और स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के खिलाफ लगातार अपमानजनक बात कह रहे हैं। इन नेताओं की बातें जन भावनाओं के खिलाफ हैं। इस पूरे प्रकरण की साजिश में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी, शहर काजी और शहर के उलेमा सहित सैकड़ों अन्य लोग भी शामिल हैं। इन सभी के आचरण से हिंदू समाज मर्माहत है। इसलिए सभी आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने सहित अन्य आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए। इस प्रकरण में दोनों पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। अदालत बीती तीन डेट से अपना ऑर्डर सुरक्षित रखे हुए है। संभावना जताई जा रही है कि आज कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगी।

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