Gyanvapi Case -:हिन्दू पक्ष ने बताया ये हमारी आस्था की जीत है,कचहरी परिसर में हर हर महादेव के नारे के साथ जश्न का माहौल

Update: 2022-09-12 10:18 GMT

ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन के मामले को लेकर महत्वपूर्ण फैसला आया।जिला जज की अजय कुमार विश्वेश की अदालत द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खारिज कर दिया गया। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया अब सुनवाई परिसर में मिले शिवलिंग को लेकर होगी।

आर्डर 7 रूल 11 को खारिज कर दिया गया। आगे भी तहखाने को खुलवाकर सर्वे की मांग किया जाएगा। ये हिन्दुओं की आस्था की जीत है। सर्वे के सारे साक्ष्यों पर आगे सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है।

हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता अब 22 सितंबर को श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर बातों को रखेंगे मुस्लिम पक्ष का कोई भी मीडिया से बात करने को तैयार नही हुआ


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