ज्ञानवापी में पूजा करने की हिंदू पक्ष की याचिका विचार योग्य: हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया.ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी-देवताओं की नियमित रूप से पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका सुनवाई योग्य है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया.ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में देवी-देवताओं की नियमित रूप से पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली पांच हिंदू महिलाओं की याचिका सुनवाई योग्य है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मामले में कार्यवाही आगे बढ़ने की अनुमति दी थी।
लेकिन न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने हिंदू पक्ष के तर्कों का पक्ष लेते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की नियमित पूजा के लिए महिलाओं द्वारा किया गया मुकदमा सुनवाई योग्य था।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले विष्णु शंकर जैन ने कहा-यह एक ऐतिहासिक फैसला है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति की याचिका विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया.
AIMC के एक अन्य वकील एडवोकेट इखलाक अहमद ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फैसला हमारी उम्मीद के खिलाफ है। हमें उम्मीद थी कि उच्च न्यायालय हमारी पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लेगा।
लेकिन इसने इसे खारिज कर दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे,यह निर्णय हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत है, जो उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में दायर इसी तरह के मुकदमों में सबसे हाई-प्रोफाइल बन गया है,
जिसमें तर्क दिया गया है कि वाराणसी सहित हिंदू मंदिरों पर इस्लामी पवित्र स्थलों का निर्माण किया गया था।
दलीलों के दौरान, नकवी ने तर्क दिया कि हिंदू पक्ष का यह दावा कि भक्तों को 1993 में ज्ञानवापी की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा करने से रोका गया था.उनके अनुसार, 1993 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा लिखित में कोई आदेश पारित नहीं किया गया था।
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि पुराने नक्शे हिंदू देवताओं के अस्तित्व को दर्शाते हैं और भक्त नियमित रूप से ज्ञानवापी की बाहरी दीवार पर श्रृंगार गौरी और अन्य देवताओं की पूजा कर रहे थे।
वकील ने कहा कि 1993 में तत्कालीन सरकार ने नियमित अनुष्ठानों पर रोक लगा दी थी और लोगों को साल में केवल एक बार पूजा करने की अनुमति दी थी।
इसलिए, 1991 का अधिनियम इस मामले पर लागू नहीं था, यह देखते हुए कि देवताओं की पूजा दशकों तक जारी रही.
ज्ञानवापी विवाद दशकों पुराना है, लेकिन अगस्त 2021 में, पांच महिलाओं ने एक स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें हिंदू देवताओं की मूर्तियों वाले परिसर के अंदर स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर अबाध पूजा के अधिकार की मांग की गई थी।
मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने 20 मई, 2022 को इस मुकदमे को वाराणसी के सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया.