Om Prakash Chautala : हरियाणा के पूर्व CM ओपी चौटाला को 4 साल की जेल, 50 लाख रु. का जुर्माना भी लगाया

सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था।

Update: 2022-05-27 09:45 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को चार साल कैद की सजा सुनाई है। आदेश पारित करने वाले विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और उनकी चार संपत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दिया है। ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में स्थित हैं।

इससे पहले चौटाला ने बहस के दौरान बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। वहीं, सीबीआई ने अधिकतम सजा देने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे समाज में संदेश जाएगा। सीबीआई ने कहा कि चौटाला का बेदाग इतिहास नहीं है और यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। अदालत ने पिछले सप्ताह चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा।

सीबीआई ने चौटाला के खिलाफ वर्ष 2005 में मामला दर्ज किया था।  

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