Imran Khan LIVE : पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट से बड़ी राहत, 17 मई तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक और आदेश जारी किया। कहा- इमरान को 17 मई तक किसी मामले में गिरफ्तार न किया जाए।
Imran Khan LIVE : अल-कादिर ट्रस्ट केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जमानत मिल गई है। शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ बेल दी। हाईकोर्ट के बाहर पंजाब पुलिस और रेंजर्स की टीम मौजूद थी। खान और उनके वकील ने कहा कि बाहर निकलने पर उन्हें किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया जा सकता है।
'जियो न्यूज' के मुताबिक- इमरान को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपने वकील के मोबाइल से एक मीडिया पर्सन से बात की। कहा- अगर अब गिरफ्तारी की हरकत हुई तो फिर बवाल होगा, इसके लिए मुझे जिम्मेदार न ठहराएं।
इसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक और आदेश जारी किया। कहा- इमरान को 17 मई तक किसी मामले में गिरफ्तार न किया जाए। इस पर होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने कहा- इतनी फेसेलिटी तो दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में इमरान की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए फौरन रिहाई के आदेश दिए थे। उनसे कहा गया था कि वो शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बेल लें।
शाहबाज बोले- ऐसा चीफ जस्टिस नहीं देखा
इमरान को जमानत से पहले प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग की। कहा- इमरान खान नियाजी चाहता है कि पाकिस्तान हर सूरत में डिफॉल्ट हो जाए। 1971 में मुल्क दो टुकड़े हुआ था। फिर बेनजीर का कत्ल हुआ। सबको मालूम था कि कौन गुनहगार है। इसके बावजूद फौज के ठिकानों पर हमले नहीं हुए। फिर हमने 9 मई को ये हमले भी देख लिए।
इमरान खान नियाजी अदालतों का कितना लाडला है, जरा गुरुवार का मंजर याद कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने उससे खुद उठकर कहा- आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ।