तबलीगी जमात से जुड़े 2200 ब्लैक लिस्टेड विदेशियों की भारत यात्रा पर 10 साल तक बैन
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते 28 मई को तबलीगी जमात से जुड़े तीन देशों के 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में 12 आरोप पत्र दायर किए
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज के तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने वाले 2,200 विदेशी नागरिकों को काली सूची में डाल दिया है और इनके अगले दस वर्षों के लिए भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया है।समाचार एजेंसी पीटीआई ने गृह मंत्रालय के हवाले से गुरुवार को यह खबर दी है। मार्च के महीने में राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में बड़ा धार्मिक जमावड़ा हुआ था जो देश में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बनकर उभरा था।
इनमें से कुछ लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए वे वहां से अपने गृह राज्य की यात्राएं की, जिसकी वजह से और ज्यादा कोरोना केस फैला। गृह मंत्रालय के कार्यालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के पुलिस प्रमुखों को विदेशी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा था।
#UPDATE More than 2,200 blacklisted foreign nationals banned for 10 years from travelling to India for their involvement in Tablighi Jamaat activities: Government Sources https://t.co/9b4t5QpkSt
— ANI (@ANI) June 4, 2020
तबलीगी जमात केस : 541 विदेशियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते 28 मई को तबलीगी जमात से जुड़े तीन देशों के 541 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में 12 आरोप पत्र दायर किए। कोर्ट 25 जून को मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस इससे पहले 32 देशों के 374 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है।
अधिकारियों ने बताया कि तबलीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने वीजा नियमों एवं महामारी संबंधी कानून के तहत सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया तथा ऐसी लापरवाही की जो जानलेवा बीमारी फैलाने की वजह बन सकती है।