BJP नेता शाहनवाज़ हुसैन पर दर्ज हो रेप का केस, दिल्ली HC ने दिया आदेश
दिल्ली HC ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.
नई दिल्ली : केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. दिल्ली HC ने पुलिस से तीन माह में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट में कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में FIR दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है. दिल्ली HC ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी.
दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी. महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी.
वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. रेप की FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जल्द सुनवाई से इंकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे. शाहनवाज की ओर से वकील मनीष पॉल ने CJI एनवी रमना से आग्रह किया था कि मामले की तुंरत सुनवाई हो. अगर FIR दर्ज हो गई तो ये याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी. उनकी 30 साल की पब्लिक लाइफ है, लेकिन CJI ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे.